ई-वे बिल क्या है और E-Way Bill कैसे जनरेट किया जाता है?

ई-वे बिल क्या है?

ई-वे बिल (इलेक्ट्रॉनिक वे बिल) भारत में 50,000 रुपये से अधिक मूल्य के माल के अंतरराज्यीय और राज्य-अंतरराज्यीय परिवहन के लिए एक अनिवार्य दस्तावेज है. यह माल की आवाजाही को ट्रैक करने और कर चोरी को रोकने में मदद करता है.

ई-वे बिल के मुख्य तत्व:

  • ई-वे बिल नंबर (EBN): यह एक अद्वितीय संख्या है जो प्रत्येक ई-वे बिल को सौंपी जाती है.
  • कनसाइनर: वह व्यक्ति या कंपनी जो माल भेजती है.
  • कनसीग्नी: वह व्यक्ति या कंपनी जो माल प्राप्त करती है.
  • परिवहनकर्ता: वह व्यक्ति या कंपनी जो माल का परिवहन करती है.
  • माल का विवरण: HSN कोड, मात्रा, मूल्य आदि सहित.
  • परिवहन का तरीका: सड़क, रेल, हवाई या जहाज.
  • वाहन का विवरण: वाहन का नंबर, प्रकार आदि.
  • ई-वे बिल की वैधता अवधि: यह माल के प्रेषण की तारीख से 24 घंटे तक होती है.

ई-वे बिल कैसे जनरेट करें?

ई-वे बिल ऑनलाइन https://ewaybillgst.gov.in/ पर जनरेट किए जा सकते हैं. इसके लिए, आपको निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा:

  1. ई-वे बिल पोर्टल पर लॉगिन करें: अपने GSTIN और पासवर्ड का उपयोग करके पोर्टल पर लॉगिन करें.
  2. "Generate New" पर क्लिक करें: बाएं मेनू में "E-Way Bill" टैब चुनें और "Generate New" पर क्लिक करें.
  3. अनिवार्य विवरण दर्ज करें: सभी आवश्यक विवरण दर्ज करें, जैसे कि कनसाइनर, कनसीग्नी, परिवहनकर्ता, माल का विवरण, परिवहन का तरीका, वाहन का विवरण आदि.
  4. "Submit" पर क्लिक करें: सभी जानकारी दर्ज करने के बाद, "Submit" बटन पर क्लिक करें.
  5. ई-वे बिल डाउनलोड करें: आपके द्वारा जमा किए गए विवरणों के आधार पर एक ई-वे बिल उत्पन्न होगा. आप इसे PDF प्रारूप में डाउनलोड कर सकते हैं.

ई-वे बिल जनरेट करने के लिए वैकल्पिक तरीके:

  • GST पोर्टल: आप GST पोर्टल के माध्यम से भी ई-वे बिल जनरेट कर सकते हैं.
  • मोबाइल ऐप: कई मोबाइल ऐप उपलब्ध हैं जो आपको ई-वे बिल जनरेट करने में मदद कर सकते हैं.
  • एसपीएस (Service Provider): आप किसी अधिकृत एसपीएस (Service Provider) की मदद से भी ई-वे बिल जनरेट कर सकते हैं.

ई-वे बिल से संबंधित महत्वपूर्ण बातें:

  • ई-वे बिल जनरेट करना अनिवार्य है, यदि माल का मूल्य 50,000 रुपये से अधिक है.
  • ई-वे बिल को परिवहन के दौरान माल के साथ रखा जाना चाहिए.
  • परिवहन अधिकारी ई-वे बिल की जांच कर सकते हैं.
  • ई-वे बिल से संबंधित उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया जा सकता है.

अधिक जानकारी के लिए:

यह जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी. अगर आपके कोई और सवाल हैं, तो बेझिझक पूछें.

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